उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध
उत्तराखंड के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार चर्चा में क्यों? हाल ही में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिसमें शामिल हैं :- उत्तरकाशी जनपद का जखोल गांव - साहसिक पर्यटन की श्रेणी में उत्तरकाशी जनपद का हर्षिल गांव - 'वाइब्रेंट विलेज' की श्रेणी में पिथौरागढ़ जनपद का गुंजी गांव - 'वाइब्रेंट विलेज' की श्रेणी में नैनीताल जनपद का सूपी गांव - कृषि पर्यटन की श्रेणी में यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को नयी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित करती है जिसमें गांवों को संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, समुदाय आधारित मूल्यों एवं जीवन शैली को बढ़ावा देने एवं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को परखा जाता है। बता दें कि वर्तमान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। उत्त