करेंट अफेयर्स 2026 नवंबर माह के राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) 2025 सूचकांक का परिचय जारीकर्ता: यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। मापदंड: यह निर्धनता को तीन आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) तथा 10 संकेतकों के आधार पर मापता है। निर्धनता की परिभाषा: यदि कोई व्यक्ति इन 10 संकेतकों में से एक तिहाई (1/3) या अधिक में वंचना (Deprivation) का सामना करता है, तो उसे बहुआयामी निर्धन माना जाता है। वैश्विक निष्कर्ष निर्धन आबादी: अध्ययन की गई 6.3 बिलियन आबादी में से लगभग 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्रीय संकेंद्रण: बहुआयामी निर्धनता में रहने वाले लोगों में से 83.2% आबादी केवल दो क्षेत्रों में केंद्रित है: उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र भारत की स्थिति एवं प्रगति निर्धनता में कमी (उपलब्धि): भारत में बहुआयामी निर्धनता दर 55.1% (2005-06) से घटकर 16.4% (2019-21) हो गई है। गरीबी से बाहर:...
उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध...