उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध
भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल : मोइदम (असम) इस लेख में भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल मोइदम (असम) के बारे में जानकारी दी गई है। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स । अतः लेख को अन्त तक अवश्य पढ़ें। भारत ने पहली बार 21-31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। यूनेस्को (UNESCO) का पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया। और विकासशील देशों में संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने और क्षमता निर्माण पहल को बढ़ाने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को 1 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। समापन समारोह को 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित क